सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उन पर दिल्ली सरकार की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप है।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति बनाने और लागू करने में भ्रष्टाचार का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस. वी. नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जाती है क्योंकि उन्हें गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच अभी चल रही है। बेंच ने कहा कि ट्रायल को पूरा होने में छह से आठ महीने का समय लग सकता है। अगर तीन महीने में ट्रायल की प्रक्रिया धीमी गति से चलती है तो सिसोदिया को जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।
सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। AAP ने इस फैसले को निराशाजनक बताया है और कहा है कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसला है।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति लागू की थी। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब की दुकानों को निजी क्षेत्र को दे दिया गया था। हालांकि, बाद में इस नीति में कुछ बदलाव किए गए थे और इसे रद्द कर दिया गया था। इस नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही हैं।